आसाराम बापू परिवार के लिए अब बहू बनी मुसीबत, नारायण साईं से तलाक ही नहीं 5 करोड़ भी चाहिए

सूरत
आसाराम बापू दो-दो रेप केस के दोषी साबित हुए और सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। 82 साल के आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद है लेकिन जेल में होने के बावजूद उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। पहले एक रेप साबित हुआ, फिर दूसरा रेप और अब आसाराम की बहू ने खड़ी कर दी परिवार के लिए मुश्किलें।

फिर बढ़ी आसाराम बापू के परिवार की मुश्किल

आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को कौन नहीं जानता। पिता की तरह ही नारायण साईं भी जेल में बंद है। सूरत की लाजपुर जेल में बंद नारायण साईं के अपराध भी पिता से कोई कम नहीं है। नारायण साईं को 26 अप्रैल 2019 को सूरत कोर्ट ने 2013 के रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यानी पिता की तरह ही रेप का दोषी है नारायण साईं। जब नारायण साईं को सजा हुई थी उसकी पत्नी खुशी का इजहार किया था। इंदौर की रहने वाली जानकी हरपलानी उर्फ शिल्पी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के फैसले से उन सभी लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ कुकृत्य करते हैं।

नारायण साईं की पत्नी ने ने दी तलाक की अर्जी

अब जानकी हरपलानी एक बार फिर नारायण साईं और उसके परिवार के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। जानकी उर्फ शिल्पी ने तलाक की अर्जी लगा दी। फैमिली कोर्ट में आसाराम की बहू ने अपने पति से अलग होने के लिए याचिका दायर की है और साथी पांच करोड़ रुपये की बड़ी रकम की भी मांग की है। जानकी के वकील के मुताबिक दो हफ्ते के अंदर इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा।

आसाराम की बहू ने 5 करोड़ रुपये की मांग भी की

नारायण साईं की पत्नी ने पांच साल पहले कोर्ट में अर्जी डाली थी नारायण साईं उनके भरण पोषण के लिए हर महीने पैसे दे। इसके बाद कोर्ट ने नारायण साईं को हर महीने 50 हजार रुपये जानकी को देने के आदेश दिए थे, लेकिन जानकी के मुताबिक नारायण साईं ने वो नहीं दिए। अब इसलिए उन्होंने तलाक के साथ 5 करोड़ रुपये की मांग की है।

आसाराम की पत्नी और बेटी को कोर्ट ने भेजा नोटिस

वही दूसरी तरफ गुजरात उच्च न्यायालय ने नारायण साईं की पत्नी और उनकी बेटी भारती को एक नोटिस जारी किया है। आसाराम की पत्नी और बेटी समेत पांच महिलाओं के खिलाफ बलात्कार मामले में अदालत ने ये नोटिस भेजे हैं। इन पांचों पर 2013 के रेप मामले में उकसाने और मदद करने के आरोप थे, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस साल मई में विधि विभाग ने बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने के निर्देश दिए थे। जो अब तक नहीं हुए हैं और इसलिए ये नोटिस जारी किए गए हैं।

 

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