पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा की NIA करेगी जांच, कलकत्ता HC ने ट्रांसफर किया केस

 कोलकाता

पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का आदेश दे दिया है। धार्मिक जुलूस के दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान कई जगहों पर पत्थरबाजी और आग जन की घटनाएं हुईं। हावड़ा और दिनाजपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी का जुलूस निकाला था। इसी दौरान दो समुदाय भिड़ गए। इसके 24 घंटे बाद शिबपुर में दोबारा पत्थरबाजी की घटना हुई। इसमें तीन पुलिसवालों समेत करीब 15 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई दुकानों में आग लगा दी गई थी और तोड़फोड़ की गई थी।

जस्टिस टीएस शिवाग्नानम और जस्टिस हीरनमय भट्टाचार्य की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले बेंच कह चुकी है कि राज्य सरकार की पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट बताती है कि यह हिंसा प्रीप्लान थी। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि दो समूहों में हिंसा हुई लेकिन कोई तीसरा शख्स था जो कि इसका फायदा उठाना चाहता था।

हिंसा की घटनाओँ के बाद पुलिस ने करीब तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहां के कुछ लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी कि इस हिंसा के पीछे राजनीतिक कनेक्शन है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू शेख नाम का श्ख्स ऑटो यूनियन को कंट्रोल करता है और उसने लोगों को इकट्ठा किया था। उसकी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताया जाता है।

केंद्र पर आरोप लगाती रहती हैं ममता
हाई कोर्ट से एनआईए जांच का आदेश होना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता बनर्जी अकसर केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रहती हैं. पहले से भी कई मामलों में केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही हैं। इस तरह रामनवमी हिंसा मामले में भी केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपा जाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है।

रामनवमी हिंसा के बाद भाजपा और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे ते। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले भी कहा था कि मुस्लिम इलाकों में जुलूस निकालने से बचा जाए। घटना के बाद भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने कहा था कि ममता बनर्जी को गृह मंत्री के पदभार से इस्तीफा दे देना चाहिे। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा था कि आखिर प्रशासन ने हथियार के साथ जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी। इसके अलावा जब जुलूस शांति से निकल रहा था तो छतों से पत्थर क्यों बरसाए गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी के भाषण की वजह से इलाके में तनाव और बढ़ गया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश

बंगाल के हावड़ा, हुगली व डालखोला में रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को की एनआइए जांच का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआइए को सौंपने का निर्देश दिया है।

सुवेंदु अधिकारी ने की थी मांग

भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआइए जांच की  मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि राज्य में कई जगहों पर रामनवमी पर निकली शोभायात्राओं पर हमला हुआ था। आगजनी, तोड़फोड़ व मारपीट की घटनाएं भी हुई थी।

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