जेल प्रशासन को यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की मिली अनुमति

नईदिल्ली

 दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की अनुमति दे दी है। नौ अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए जेल प्रशासन ने आवेदन दायर किया था।

9 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी

जेल अधीक्षक के आवेदन को स्वीकार करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश करने की आवश्यकता नहीं है।पीठ ने जेल अधीक्षक को यासीन मलिक को 9 अगस्त को अकेले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया जाए।

एनआईए ने मांगी है मौत की सजा

बता दें कि हाईकोर्ट ने मलिक को नौ अगस्त को पेश करने के लिए वारंट जारी किया था। इसी दिन एनआईए की सजा बढ़ाने की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। एनआईए ने अपनी उस अपील याचिका को दायर किया है, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है।

हाल ही में व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरत जताई थी और इसे बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बाबत गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। उन्होंने आशंका जताई थी कि मलिक या तो भाग सकता था या उसकी हत्या की जा सकती थी।

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