अगस्त में आई गुड न्यूज, जुलाई में 1.65 लाख करोड़ का GST कलेक्शन

नईदिल्ली

सरकार के लिए जुलाई 2023 का महीना भी शानदार साबित हुआ है. जीएसटी कलेक्शन के मामले में फिर गुड न्यूज आई है और July 2023 महीने का GST Collection 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा है. ये आंकड़ा इससे पिछले साल की समान अवधि से 11 फीसदी ज्यादा है. वहीं देश में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद से ये पांचवां मौका है, जबकि कलेक्शन का आंकड़ा 1.6 लाख करोड़ से ऊपर रहा है.   

वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जुलाई में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारे कर दिए हैं और बीते महीने भी जबरदस्त कलेक्शन हुआ है. मंत्रालय की ओर से जानकारी शेयर करते हुए बताया गया है कि GST Collection 1,65,105 करोड़ रुपये रहा है. इसमें सेंट्रल जीएसटी (CGST) 29,773 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी (SGST) 37,623 करोड़ रुपये और 85,930 करोड़ रुपये IGST (माल के इम्पोर्ट पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित) शामिल है. इसके अलावा उपकर (Cess) के रूप में 11,779 करोड़ रुपये (माल के इम्पोर्ट पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) वसूले गए हैं.

लगातार बढ़ रहा है कलेक्शन
सरकार ने जो डाटा दिया है, उसके मुताबिक जुलाई महीने में 39,785 करोड़ रुपये का सेटेलमेंट  CGST और 33,188 करोड़ रुपये का सेटेलमेंट SGST है. रेगुलर सेटलमेंट के बाद सरकार का कुल रेवन्यू सीजीएसटी के लिए 69,558 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 70,811 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. इससे पिछले महीने जून 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,61,497 करोड़ रुपये रहा था, जो साल-दर-साल आधार पर 12 फीसदी ज्यादा था. वहीं मई 2023 में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1,57,090 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था.

अप्रैल 2023 में हुआ था रिकॉर्ड कलेक्शन
देश में GST लागू किए जाने के बाद इस साल अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया गया था. ये आंकड़ा रिकार्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.10 लाख करोड़ रुपये रहा था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपये और और 2023-24 की पहली तिमाही में औसत कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा है. ये आंकड़े इस बात को साफ करते हैं कि GST Collection में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है.

1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था GST
गौरतलब है कि पुरानी अप्रत्‍यक्ष कर व्‍यवस्‍था की जगह पहली जुलाई 2017 को देश भर में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था. इसे देश में आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है. केंद्र सरकार के मुताबिक, आज से 6 साल पहले लागू जीएसटी ने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद की है.

 

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