हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी वर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए
भोपाल ( विशेष प्रतिनिधि )। वारंट तामिली मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। जब तक मामले की सुनवाई पूर्ण होगी निलंबन का आदेश यथावत रहेगा। हाईकोर्ट की बेंच छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा के काम करने के तरीके से खासी नाराज थी। बेंच ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे स्वमं 19 अप्रैल तक वारंट तामील कराए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने जारी किया है। एसपी वर्मा अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे।
न्यायालय का आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक इतनी कठोर कार्यवाही के आदेश कभी जारी नहीं हुए हैं। वारंट तामिली का विषय थाना प्रभारी स्तर का माना जाता है इसलिए भी इस आदेश को लेकर हड़कंप की स्थिति बनना स्वभाविक है।